रेलवे ट्रैक जाम करने पर मंत्री अमर बाउरी को दो माह की सजा, जुर्माना भी लगा..
झारखंड के कला, संस्कृति, पर्यटन एवं खेल मंत्री अमर बाउरी को ट्रेन रोकने के एक पुराने मामले में दो माह की कैद की सजा सुनाई गई है। सजा रेलवे कोर्ट ने सुनाई है। उन पर एक हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। रेलवे के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद उमर ने आज सुबह यह फैसला सुनाया है। यह मामला 2009 में भोजूडीह ओपी में दर्ज कराया गया था।
ज्ञात हो कि यह मामला तब का है जब वो पूर्व मुख्यमत्री बाबूलाल मरांडी के साथ उनकी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा में थे। उस समय झाविमो की आर्थिक नाकेबंदी के दौरान मंत्री पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भोजुडीह रेलवे स्टेशन के इस्ट केबिन के पास रेलवे ट्रैक को जाम कर ट्रेन का परिचालन रोकने का आरोप लगा था। इसी मामले में आज यह फैसला सुनाया गया है।

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