एससी-एसटी व ओबीसी का लोन गारंटर बनेगी झारखण्ड सरकार..
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा ऋण में गारंटर बनने का निर्णय लिया है। राज्य के विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग अमित खरे ने बताया कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 7.5 लाख रुपये से ज्यादा के शिक्षा ऋण की गारंटी की व्यवस्था आगामी अकादमिक सत्र से करेगी।
बता दें कि फिलहाल झारखण्ड में बैंकों द्वारा शिक्षा के लिए 7.5 लाख तक बिना जमानतीय राशि के शिक्षा ऋण दिया जाता है लेकिन इससे ऊपर के ऋण पर फिलहाल थर्ड पार्टी गारंटी की व्यवस्था थी। इससे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ऋण लेने में कठिनाई होती थी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए आगामी बजट में झारखंड शिक्षा ऋण गारंटी योजना का प्रावधान किया जा रहा है, इसके अन्तर्गत 7.5 लाख से अधिक की ऋण राशि पर राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी।
कैसे मिलेगा ऋण??
एसएलबीसी शिक्षा ऋण का एक पोर्टल बनाएगी। सभी आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से लिए जायेंगें। प्रत्येक सप्ताह शिक्षा ऋण की समीक्षा होगी। शिक्षा ऋण की पात्रता के लिए शिक्षण संस्थानों की सूची भी बनाई जाएगी, जिसमें आइआइटी, एनआइटी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ अन्य संस्थान भी शामिल किये जाएंगें।
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