सरकार बेचेगी शराब, एक व्यक्ति को मिलेगी अधिकतम 2 बोतल..
अब शराब दुकान से जितनी चाहे उतनी शराब नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति को दो बोतल ही शराब मिल सकती है। इतना ही नहीं 15 घंटे तक खुली रहने वाली शराब की दुकानें अब आठ घंटे तक ही खुली रहेंगी। दस दिनों के बाद कुछ ऐसी ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि अब तक शराब का थोक कारोबार कर रही राज्य सरकार एक अगस्त से झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा कारोबार में भी कदम रखेगी। लाइसेंसधारी 31 जुलाई तक ही शराब की बिक्री कर सकेंगे।
नई प्रक्रिया के तहत अब शहरी इलाकों में एक थाना क्षेत्र में अधिकतम दो ही दुकानें रहेंगी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश में जिन स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, वहां इसकी बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर रखा है। वर्तमान में 1400 लाइसेंसधारियों के माध्यम से शराब का खुदरा कारोबार हो रहा है। सरकार के इस फैसले से शराब के अवैध कारोबार पर प्रतिबंध लगेगा और राजस्व की चोरी रुकेगी। इसके साथ ही अगर किसी भी व्यक्ति के घर में सीलबंद दो बोतल से ज्यादा शराब मिलेगी तो उस व्यक्ति से दस हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।
अब दुकान में शराब बेचने वाले कर्मचारी भी अनुबंध के आधार पर रखे जाएंगे। संभव है कि उनका भुगतान दिहाड़ी स्तर पर हो। एक-दो दिनों में नियमों की सूची भी जारी हो जाएगी, जिसके अधार पर राज्य में शराब बिक्री की नई प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।


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